Ganesh Chaturthi

Ganesh Chaturthi 2021 Guidelines : गणेश चतुर्थी के मौके पर राज्यों ने की तैयारी , जानें क्या हैं नियम

Ganesh Chaturthi 2021 Guidelines : पूरे देश में गणेश चतुर्थी 2021 (Ganesh Chaturthi 2021) के लिए जोर-शोर से तैयारी की जा रही है. श्री गणेश जी के स्वागत के लिए उनके भक्त पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन देशभर में चल रहे कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार भव्य आयोजन पर रोक लगा दी गई है. कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) के तहत अलग-अलग राज्यों में गणेश चतुर्थी के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना काफी जरूरी है.

वहीं इस बार गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाएगी इसे लेकर राज्यों ने गाइडलाइंस (Guidelines) जारी कर दी है. राज्य सरकार ने लोगों से अपील कि है की इस बार ये त्योहार सादगी और COVID नियमों का पालन करते हुए मनाये जाए, ताकि कोरोना संक्रमण न बढ़े और स्थिति नियंत्रण में रहे. यह भी पढ़े : Ganesh Chaturthi 2021 Wishes In Hindi : गणेश चतुर्थी पर अपनों को भेजें ये गणेश संदेश, फोटो और कोट्स

11 दिन तक मनाने जाने वाला गणेश उत्सव 10 सितंबर शुक्रवार से शुरू होगा और 21 सितंबर को समाप्त होगा. महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश (Maharashtra, Delhi, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh) और अन्य राज्यों में गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए दिशानिर्देश जानने के लिए नीचे देखें. यह भी पढ़े : Ganesh Chaturthi 2021 Modak Recipies : गणेशोत्सव पर डायबिटीज के मरीज भी ले मीठे का आनंद, बनाएं शुगर फ्री मोदक

महाराष्ट्र (Maharashtra) :

राज्य सरकार ने गणपति मंडलों के लिए मूर्तियों की ऊंचाई 4 फीट तक ही सीमित की है. वहीं घर में गणपति की मूर्तियों की ऊंचाई 2 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए. सरकार ने त्योहार के पहले दिन और विसर्जन के दिन जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया है. इसके साथ ही पंडालों के अंदर केवल पांच वॉलिंटियर्स को अनुमति होगी. मुंबई, पुणे और राज्य के बाकी हिस्सों में ये दिशानिर्देश और प्रतिबंध लागू होंगे.

दिल्ली (Delhi) :

दिल्ली सरकार ने गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही गणेश चतुर्थी समारोह के संबंध में किसी भी जुलूस या सभा की अनुमति नहीं होगी.

कर्नाटक (Karnataka) :

कर्नाटक सरकार ने पांच दिनों के लिए ही गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक समारोह की अनुमति दी है. वहीं प्रतिबंधों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल स्थापित करने की अनुमति दी है, पंडाल का आकार 50×50 फीट के क्षेत्र से अधिक नहीं होना चाहिए.

गोवा (Goa) :

गोवा सरकार ने गणेश चतुर्थी पर जुलूस निकालने पर रोक लगाई है. वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को बेचना और खरीदना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

तमिलनाडु (Tamil Nadu) :

15 सितंबर तक तमिलनाडु में विनायक चतुर्थी सहित सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक उत्सव मनाना प्रतिबंधित है.

आंध्र प्रदेश (Andra Pradesh) :

आंध्र प्रदेश सरकार ने गणेश चतुर्थी पर सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगाया है. इसके साथ ही राज्य में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा.

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