Shahrukh Khan's son Aryan

Cruise Drugs Party मामले में Aryan Khan समेत 8 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

Cruise Drugs Party : आज मुंबई की एक अदालत (Mumbai court) में क्रूज पार्टी (Cruise Party) से जुड़े ड्रग्स मामले (Drug Case) में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Shahrukh Khan’s son Aryan Khan) समेत आठ आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया है. वहीं हालांकि आज आरोपियों को NCB दफ़्तर में ही रखा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि बिना कोरोना वायरस रिपोर्ट आरोपियों को जेल में नहीं भेजा जाएगा. यह वजह है कि आज रात सभी को NCB दफ़्तर में ही रहना होगा. आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर कल सुबह 11 बजे सुनवाई होगी.

वहीं इससे पहले सुनवाई के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्योरो (Narcotics Control Bureau) ने आर्यन खान (Aryan Khan) समेत आठ लोगों की 11 अक्टूबर तक के लिए हिरासत मांगी ली थी. NCB के वकील अनिल सिंह (NCB’s lawyer Anil Singh) ने कहा कि NCB ने गिरफ़्तार किए गए अर्चित कुमार (Archit Kumar) ने पूछताछ में आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) का नाम लिया. ऐसे में सभी को साथ बैठाकर पूछताछ करना ज़रूरी है.

वहीं इसके साथ ही बता दे कि, आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे (Aryan Khan’s lawyer Satish Manshinde) ने सवाल किया कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और अर्चित कुमार को साथ में बैठाकर बुधवार को पूछताछ क्यों नहीं किया? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, ”पांच दिनों की कस्टडी में रहने और पूछताछ के दौरान कोई बात सामने नहीं आई तब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्योरो को फिर से आर्यन की कस्टडी क्यों चाहिए? वहीं अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्योरो को आगे जांच में कुछ मिलता है तो आर्यन को फिर बुला सकती है.”

एनसीबी का दावा (NCB claim) :

वहीं एनसीबी के वकील विशेष लोक अभियोजक अद्वैत सेठना (NCB’s lawyer Special Public Prosecutor Advait Sethna) ने ड्रग्स केस से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई में दावा किया कि आरोपी अर्चित कुमार से आर्यन के नेक्सेस मिले हैं. आर्यन से आमने सामने पूछताछ करनी है उनकी कस्टडी दी जाए. बता दे कि अर्चित कुमार को 9 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा है.

अद्वैत सेठना ने कहा कि अर्चित कुमार के घर से 2.6 ग्राम गांजा जप्त किया गया. वहीं इसके साथ ही अर्चित के वकील ने कहा कि NCB का दावा झूठा है. अर्चित की गिरफ्तारी अवैध है.

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