New Rules from 1st January 2022

New Rules from 1st January 2022 : जूता-चप्पल खरीदने से लेकर कैश निकालने तक, बदले कई चीजें, पढ़े

New Rules from 1st January 2022 : साल 2022 आ गया है और नए साल के आते ही नए बदलाव आने भी ज़ाहिर हैं. वहीं इस बार नये साल के पहले महीने यानि जनवरी से ही आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे. बता दे कि 1 जनवरी, 2022 की पहली तारीख से कई तरह के बदलाव होंगे, जो सीधा ही आपकी जेब पर असर डालेंगे. वहीं इसी बीच एटीएम (ATM) से कैश निकालने पर विदड्रॉल चार्ज को बढ़ाया गया है. ज्ञात हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने बैंकों को कैश विदड्रॉल चार्ज (Cash Withdrawal Charge) बढ़ाने की अनुमति दे दी है.

1 जनवरी, 2022 से परिवर्तन (Changes from 1st January, 2022) : एक बार डाले नजर 2022 से हुए नए बदलावों पर जिनका आप पर होगा सीधा असर

अब एटीएम (ATM) से कैश निकालना होगा महंगा :

1 जनवरी, 2022 से महीने की ट्रांजैक्शन लिमिट से ज्यादा बार पैसे ट्रांजैक्शन करने पर आपको हर ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये देने होंगे. वहीं ICICI बैंक के नए नियमों के अनुसार पहले पांच ट्रांजैक्शन फ्री होंगे, इसके बाद के ट्रांजैक्शन पर 21 रुपये ली जाएगी. वहीं बता दे कि HDFC ने अलग-अलग शहरों के लिए अलग-अलग नियम तय किए हैं. मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए तीन लेन-देन फ्री होंगे. इसके बाद के लेनदेन पर प्रति लेनदेन 21 रुपये चार्ज देना होगा. वहीं बात एक्सिस बैंक (Axis Bank) की करे तो फ्री लिमिट के बाद रुपये निकालने पर 21 रुपये प्लस टैक्स का प्रावधान रखा गया है.

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) ने भी बढ़ाए चार्ज :

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (India Post Payment Bank) ने भी ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव किये है. जिसके बाद सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे. माना जा रहा है कि ट्रांजैक्शन करने वाले को 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन जमा करने पड़े.

जूता-चप्पल खरीदना हुआ महंगा (Buying slippers is expensive) :

1 जनवरी 2022 से फुटवियर उद्योग पर जीएसटी की दरें को बढ़ा दिया गया हैं. बता दे कि फुटवियर उद्योग पर जीएसटी दरें पांच फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी कर दी गई हैं. वहीं ज्ञात हो कि टेक्सटाइल उद्योग पर भी दरें बढ़ा दी गई थी, लेकिन विरोध के कारण शुक्रवार को जीएसटी परिषद काउंसिल में इस बढ़ोतरी को टाल दिया गया.

अब GSTR-1 फाइलिंग के लिए जीएसटी (GST) भरना है जरूरी :

जीएसटी परिषद का कहना है कि जो भी कारोबारी मासिक जीएसटी रिटर्न या समरी रिटर्न नहीं भरते हैं, उन्हें 1 जनवरी, 2022 से GSTR-1 सेल्स रिटर्न भरने नहीं दिया जाएगा.

बैंक लॉकर से जुड़े सभी नियम हुए सख्त (All the rules related to bank locker became strict) :

नए दिशानिर्देशों के अनुसार आग लगने, चोरी, इमारत ढहने तथा बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के मामलों में लॉकर को लेकर बैंक का दायित्व उसके सालाना किराये के 100 गुना तक सीमित रहेगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *