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ATM New Rule: RBI हुई सख्त, ATM में कैश खत्म हुआ तो लगेगा जुर्माना, जानें नया नियम

ATM में कैश नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पडता है. वहीं आपने भी कभी एटीएम (ATM) में पैसे न होने के चलते कैश क्रंच झेला होगा. लेकिन अब रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने लोगों की असुविधा को दूर करने के लिए बैंकों के ऊपर सख्ती करने का फैसला लिया है.

वहीं नए नियम के अनुसार, अब अगर किसी भी एटीएम में निश्चित अवधि से ज्यादा वक्त के लिए कैश नहीं रहा, तो उस एटीएम के संबंधित बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगेगा. ज्ञात हो कि आरबीआई (RBI) ने मंगलवार को नया सर्कुलर जारी किया जिसमें इस नए नियम को लागू करने के आदेश दिए गए हैं.

आरबीआई ने सर्कुलर में कहा कि, बैंक के एटीएम में हमेशा कैश की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो. जब भी एटीएम में कैश खत्म हो उसे तुरंत वापस फुल कर दिया जाए. महीने में अगर 10 घंटे से ज्यादा कोई भी एटीएम कैश से खाली रहा तो उस बैंक पर जुर्माना लगेगा.

इसका मतलब यह है कि अगर एक महीने में किसी बैंक के किसी एटीएम में कैश खत्म हो जाने के 10 घंटे से ज्यादा अवधि के बाद तक कैश की सप्लाई नहीं की गई है, तो उस बैंक पर आरबीआई 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगा.

कब लागू होगा नया नियम

आरबीआई ने अपने सर्कुलर में बताया कि नया नियम 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगा. इसके बाद से बैंकों को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा.

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