Cruise Drug Case : Aryan Khan को लगा झटका, नहीं मिली जमानत
Cruise Drug Case : मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज (Aryan Khan) कर दी. इसके साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा (Arbaaz Merchant and Munmun Dhamecha) की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई. इसके साथ ही बता दे कि क्रूज शिप मामले में गिरफ्तार किए गए 12 अन्य लोगों ने भी जमानत के लिए अर्जी दी है. एनसीबी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल (Judge VV Patil) कल से अन्य आरोपियों की दलीलें सुनना शुरू करेंगे.
ज्ञात हो कि 2 अक्टूबर को मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज से कथित ड्रग जब्ती के बाद एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद आर्यन (23) वर्तमान में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है.
19 अक्टूबर को अपनी अंतिम सुनवाई में, एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह ने तर्क दिया कि युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में “गंभीर दृष्टिकोण” लेने की आवश्यकता है, और जब तक कि दोषी साबित नहीं हो जाता है, तब तक निर्दोष का सिद्धांत लागू होता है. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) अधिनियम के तहत लागू नहीं है.
आर्यन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अमित देसाई (Senior advocate Amit Desai) ने कहा कि एनसीबी ने इस बारे में कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की थी कि आर्यन को जमानत देने से उसकी जांच में बाधा कैसे आएगी, जिसमें क्रूज पार्टी में कथित ड्रग के उपयोग पर कोई संचार या चैट शामिल है, जिस पर छापा मारा गया था. विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.